शिक्षा स्वंयसेवियों व टोला सेवकों की होगी नियुक्ति।

रामनगर से बाबूसाहब पंडित की रिपोर्ट- शिक्षा विभाग ने अपने पूर्व के आदेश को निरस्त करते हुए फिर से टोला सेवकों और शिक्षा स्वयंसेवियों की अनुबंध पर बहाली का निर्देश दिया है। इसको लेकर विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि दलित, महादलित, अतिपिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक अक्षर आंचल योजना के तहत नियुक्ति होगी। नियुक्ति के लिए विभाग ने सेवाशर्त और मार्गदर्शिका जारी की है। इसके अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी। गौरतलब हो कि उक्त वर्गों में विशेष कर महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत टोला सेवक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। इनका काम होगा साक्षर बनने के लिए प्रेरित करना तथा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से उन्हें जोड़ना। टोला सेवक और शिक्षा स्वयंसेवी छह से 14 साल तक के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। साथ ही 15 से 35 आयु की असाक्षर महिलाओं को दोपहर में एक घंटा पढ़ायेंगे और इसके बाद टोला में संपर्क का कार्य करेंगे। गौरतलब हो कि पूरे राज्य के लिए 20 हजार टोला सेवक और 10 हजार शिक्षा स्वयंसेवियों के पद निर्धारित हैं। नियुक्ति के लिए योग्यता मैट्रिक रखी गयी है। मैट्रिक की प्राप्तांक और उनके कार्य अनुभव के आधार पर इनकी मेधा सूची बनेगी। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन्हें दस हजार रुपये मानदेय मिलेगा।

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