बेतिया। शराब बनाते रंगे हाथ पकड़ी गयी एक महिला को कोर्ट ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता महिला मनुआपुल थाना क्षेत्र के पतरखा चौक निवासी मुस्मात कौशल्या है। एडीजे पंचम सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद के पवन कुमार पाण्डेय ने मामले की सुनवाायी महज 112 दिनों में पूरी करते हुए महिला को उत्पाद अधिनियम की संसोधित धारा 30(ए) तथा 30(सी) में दोषी पाते हुए सजा सुनायी। उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि 28 दिसम्बर 2018 को उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रंजीव कुमार झा गुप्त सूचना के आधार पर पतरखा चौक पर छापेमारी करने गये। छापेमारी के दौरान महिला अभियुक्त के घर के पिछे झोपड़ीनुमा परिसर में महिला को अवैध चुलाई शराब निर्माण करते रंगे हाथ पकड़ा था। जहां से 15 लीटर देशी शराब एवं निर्माण सामग्री भी बरामद किया था। मामले को लेकर महिला के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। विचारण के दौरान गवाहों की गवाही, रेकॉर्ड पर उपलब्ध प्रदर्श एवं बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विसं
शराब कारोबारी महिला को पांच वर्ष कारावास की सजा
सरस् संगम(कार्यलय)बेतिया से ब्यूरो सोनुभारतद्वाज की रिपोर्ट:-
बेतिया। शराब बनाते रंगे हाथ पकड़ी गयी एक महिला को कोर्ट ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता महिला मनुआपुल थाना क्षेत्र के पतरखा चौक निवासी मुस्मात कौशल्या है। एडीजे पंचम सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद के पवन कुमार पाण्डेय ने मामले की सुनवाायी महज 112 दिनों में पूरी करते हुए महिला को उत्पाद अधिनियम की संसोधित धारा 30(ए) तथा 30(सी) में दोषी पाते हुए सजा सुनायी। उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि 28 दिसम्बर 2018 को उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रंजीव कुमार झा गुप्त सूचना के आधार पर पतरखा चौक पर छापेमारी करने गये। छापेमारी के दौरान महिला अभियुक्त के घर के पिछे झोपड़ीनुमा परिसर में महिला को अवैध चुलाई शराब निर्माण करते रंगे हाथ पकड़ा था। जहां से 15 लीटर देशी शराब एवं निर्माण सामग्री भी बरामद किया था। मामले को लेकर महिला के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। विचारण के दौरान गवाहों की गवाही, रेकॉर्ड पर उपलब्ध प्रदर्श एवं बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विसं
बेतिया। शराब बनाते रंगे हाथ पकड़ी गयी एक महिला को कोर्ट ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता महिला मनुआपुल थाना क्षेत्र के पतरखा चौक निवासी मुस्मात कौशल्या है। एडीजे पंचम सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद के पवन कुमार पाण्डेय ने मामले की सुनवाायी महज 112 दिनों में पूरी करते हुए महिला को उत्पाद अधिनियम की संसोधित धारा 30(ए) तथा 30(सी) में दोषी पाते हुए सजा सुनायी। उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि 28 दिसम्बर 2018 को उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रंजीव कुमार झा गुप्त सूचना के आधार पर पतरखा चौक पर छापेमारी करने गये। छापेमारी के दौरान महिला अभियुक्त के घर के पिछे झोपड़ीनुमा परिसर में महिला को अवैध चुलाई शराब निर्माण करते रंगे हाथ पकड़ा था। जहां से 15 लीटर देशी शराब एवं निर्माण सामग्री भी बरामद किया था। मामले को लेकर महिला के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। विचारण के दौरान गवाहों की गवाही, रेकॉर्ड पर उपलब्ध प्रदर्श एवं बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विसं
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